दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों में ईंधन भरवाने पर रोक लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके तहत, सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि 1 जुलाई से उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन न दिया जाए।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश अनुसार 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू होगा, चाहे उनका पंजीकरण किसी भी राज्य में हो।
एसओपी में मुख्य प्रावधान:
- सभी पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य रूप से इस प्रतिबंध से संबंधित साइनेज लगवाए जाएंगे।
- ऐसे वाहनों के ईंधन न देने का रिकॉर्ड साप्ताहिक आधार पर transport.delhi.gov.in पर रिपोर्ट किया जाएगा।
- दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) पेट्रोल पंप पर लगे स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करेगा।
- ये कैमरे प्रत्येक ईंधन स्टेशन पर प्रवेश करने वाले वाहनों की जानकारी रिकॉर्ड करेंगे और गैर-अनुपालन वाले वाहनों पर ऑडियो संदेश के जरिए अलर्ट जारी करेंगे।
गौरतलब है कि 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी सार्वजनिक क्षेत्रों में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया था।